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Monday, January 22, 2018

Maternity Leave Rules for Haryana Govt Employees

हरियाणा सरकार के प्रसूति अवकाश संबंधी नियम

1.   FD Hr. No. 11/16/89-1Fr-II दिनांक 19.11.91 तथा FD Hr. No. 11/16/89-1Fr-II दिनांक 25.9.92 के अनुसार दो जीवित बच्चों तक 6 मास तक वेतन सहित प्रसूति अवकाश मिलता है ।

पत्र क्रमांक FD Hr. No. 11/16/89-1Fr-II दिनांक 5.2.93 के अनुसार नौकरी में आने से पहले ही दो जवित बच्चे हों तो प्रसूती अवकाश की सुविधा नहीं मिलती।

2.   F.D. Hr No 11/6/83-1Fr-II Dated 15.3.88 के अनुसार तदर्थ महिला कर्मचारी भी प्रसूति अवकाश ले सकती है, लेकिन उन्हे सेवा में आने के पहले 6 माह में यह सुविधा नहीं दी जा सकती।

3.   FD Hr. No.11/84/83-1Fr/1968 Dated 28.10.94 के अनुसार महिला कर्मचारी को सेवाकाल में कुल 45 दिन का प्रसूति अवकाश Miscariage/Abortion की स्थिति में मिल सकता है।

4.   FD Hr. No. 11/96/92 -1Fr-II Dated 16.12.92 के अनुसार जिनके दो जीवित उसे miscarriage/Abortion की स्थिति में प्रसूति अवकाश नहीं मिल सकता। ऐसी महिला कर्मचारियों को अन्य देय अवकाश दिया जा सकता है।
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